रायबरेली: रायबरेली विकास प्राधिकरण की संपत्तियों के डिफॉल्टर आवंटियों और मानचित्र स्वीकृति से संबंधित बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शासन के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के निर्देशानुसार, एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026 की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। अब पात्र लाभार्थी 15 दिसंबर 2026 तक इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाये का एकमुश्त निस्तारण करा सकेंगे और नियमानुसार ब्याज में छूट प्राप्त कर सकेंगे।
जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष रायबरेली विकास प्राधिकरण, सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि योजना के अंतर्गत ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। ऑफलाइन आवेदन विकास प्राधिकरण कार्यालय के संपत्ति/बकाया अनुभाग में तथा ऑनलाइन आवेदन आवास बंधु की आधिकारिक वेबसाइट www.awas.bandhu.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किया जा सकता है।
सचिव, रायबरेली विकास प्राधिकरण एवं अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विशाल कुमार यादव ने बताया कि प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन के आदेशानुसार अब योजना के पात्र लाभार्थी 15 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे, जबकि पूर्व में इसके लिए तीन माह की समय-सीमा तय की गई थी। यह योजना बकाया राशि के समाधान के साथ-साथ आवंटियों को अपनी संपत्ति नियमित कराने का सुनहरा अवसर भी प्रदान करती है। प्रशासन ने सभी पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र आवेदन करें। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इस योजना के अंतर्गत 57 बकायेदारों को लाभान्वित किया जा चुका है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए रायबरेली विकास प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
















































