CBI जांच पर अखिलेश यादव का शायराना तंज: ‘बदनीयत है जिसकी बुनियाद उस खबर से फिक्र क्यों’

अवैध खनन घोटाले में नाम आने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसा. अपने ट्विटर पर पूरे परिवार के साथ फोटो शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा, ‘दुनिया जानती है इस खबर में हुआ है मेरा जिक्र क्यों, बदनीयत है जिसकी बुनियाद उस खबर से फिक्र क्यों’

 

 

इससे पहले अखिलेश यादव ने अवैध खनन घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार और मंत्रियों की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर तीखा हमला बोला था. अखिलेश ने कहा था कि भाजपा अपनी मर्यादा भूलकर खुद सीबीआई की जगह बैठ गई है. उन्होंने कहा कि झूठ, फरेब और साजिश भाजपा के चरित्र में है, इसी के बल पर उसने दिल्ली की कुर्सी हासिल की थी लेकिन अब जनता उनसे सावधान हो गई है. अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी की वजह से लाखों नौकरियां और 100 से अधिक लोगों की जान चली गई.

 

सीबीआई को हमीरपुर में हुए खनन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले हैं. एजेंसी के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार अखिलेश यादव ने अपनी ही सरकार की ई-टेंडर नीति और इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए खनन पट्टे बांटे. खनन मंत्री के रूप में उन्होंने खुद 14 पदों का आवंटन किया. इनमें 13 पट्टे तो एक ही दिन में दिए गए थे, वहीं उनके बाद खनन मंत्री बने गायत्री प्रसाद प्रजापति ने 8 पट्टे आवंटित किए थे उन्होंने भी इनमें से पांच एक ही दिन में आवंटित किए थे.

 

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव ने 31 मई 2012 को खनन पट्टीकी नीलामी ई-टेंडर से कराने का नियम बनाया था. इसके बाद 29 जनवरी 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसपर मुहर लगा दी थी. हाईकोर्ट ने यह भी साफ़ किया था कि 31 मई 2012 के पहले जिन लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन किया था या जिनका पट्टा लंबित था, उन सभी निरस्त माना जाए. सभी को ई टेंडर प्रणाली से नया आवेदन करना होगा लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के 18 दिन बाद ही खनन मंत्री के रूप में अखिलेश यादव ने अपने बनाए नियमों और हाईकोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ा दी. हमीरपुर की जिला अधिकारी के रूप में बी. चंद्रकला ने खनन के 13 पदों के आवंटन का प्रस्ताव भेजा और अखिलेश ने 17 फरवरी 2013 को इन सभी को मंजूरी दे दी. इसके बाद 14 जून 2013 को उन्होंने एक और खनन पट्टे को मंजूरी दी. गायत्री प्रजापति ने खनन मंत्री बनने के बाद 8 को मंजूरी थी, जिनमें एक पट्टा सपा सांसद घनश्याम अनुरागी को दिया गया.

 

सीबीआई के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपये तक का खनन पट्टा देने का अधिकार जिलाधिकारी को होता है, इससे अधिक के पट्टे के लिए खनन मंत्री की मंजूरी जरूरी होती है. जाहिर है कि इन सभी पदों पर खंड मंत्री के रूप में अखिलेश यादव ने मंजूरी दी थी आदेश का उल्लंघन का खनन पट्टों का आवंटन देखकर खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट हैरान था. लिहाजा हाईकोर्ट ने सीबीआई को पूरे प्रकरण की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी.

 

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