मानहानि केस: राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से मिली जमानत, गृहमंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी का है मामला

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को मानहानि केस (Defamation Case) में मंगलवार को सुल्तानपुर (Sultanpur) की एमपी/एमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में यहां चल रहे मुकदमे में सांसद राहुल गांधी मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। भारी सुरक्षा के बीच पेश हुए कांग्रेस नेता को कोर्ट ने जमानत दे दी।

ये है पूरा मामला

दरअसल, यह पूरा मामला पांच साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो राजनीतिक दल ईमानदारी की बात करता है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।

Also Read: UP: स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया नई पार्टी का ऐलान, अखिलेश के बयान पर बोले- वो देने की हैसियत में नहीं है

इसके बाद सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। भाजपा नेता विजय मिश्र के वकील संतोष पांडेय ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अमित शाह हत्या के आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोया मामले में इसका उल्लेख किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अमित शाह की कोई विश्वसनीयता है। जो पार्टी ईमानदारी और शुचिता की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है।

Also Read: संभल: PM मोदी ने कल्कि धाम मंदिर की रखी आधारशिला, कहा- इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात

एडवोकेट संतोष पांडे ने बताया कि राहुल गांधी ने अपना लोकल बॉन्ड दाखिल किया। उन्हें 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी गई। आगे की तारीख अभी नहीं दी गई है। उनके वकील ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया है।

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )