चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज, 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर

 

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि रांची हाईकोर्ट ने उनकी औपबंधिक जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और साथ ही 30 अगस्त को सरेंडर करने आदेश दिया है। सुनवाई जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में हो रही थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने लालू यादव की ओर से पक्ष रखा और जमानत अवधि को बढ़ाने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया।

 

लालू यादव फ़िलहाल मुंबई के एीशयन हार्ट हॉस्पिटल में हैं, जहां से उनका इलाज चल रहा है। हालांकि लालू यादव के वकीलों का कहना है कि उन्हें कई और तरह की बीमारी हैं, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए एक और पेरोल दिया जाना चाहिए। दरअसल, लालू यादव के वकीलों ने मेडिकल ग्राउंड पर प्रोविजनल बेल की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

 

लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि लालू यादव का इलाज अब रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल में होगा। उन्हें मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से लाया जाएगा, जहां उन्हें भर्ती कराया गया था। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे और इस समय अस्थायी जमानत पर रिहा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद हृदय संबंधी तकलीफों के इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे।

 

गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के देवघर कोषागार समेत सभी तीन मामलों में जेल की सजा काट रहे हैं। चारा घोटाला से जुड़े तीन मामलों में रांची स्थित सीबीआई अदालत ने दिसंबर, 2017 को लालू को सजा सुनायी थी। राजद नेता को तभी हिरासत में लिया गया था।

 

बता दें कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लालू प्रसाद की ओर से जमानत अवधि को तीन महीने बढ़ाने की मांग पिछली कुछ सुनवाई से हो रही है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अवधि को 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था। ये अवधि 15 अगस्त को खत्म हो गई थी।