कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आज, 7 जनवरी को बरेली कोर्ट (Bareilly Court) में पेश हो सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया है। मामला राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ा है, जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था। बरेली में हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने राहुल के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन पर वोटों के लिए एक समुदाय विशेष को लालच देने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है।
क्या था राहुल गांधी का बयान?
राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उनकी सरकार बनने पर वे आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और उसके आधार पर संपत्ति के वितरण का काम करेंगे। उनका कहना था कि अधिक संपत्ति वाले से लेकर कम संपत्ति वालों तक को यह संपत्ति दी जाएगी। हालांकि, राहुल गांधी सरकार बनाने में असफल रहे और उनकी योजनाओं पर पानी फिर गया। इस बयान का चुनाव के दौरान विरोध भी हुआ था।
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पंकज पाठक ने क्या आरोप लगाए?
हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने राहुल गांधी के इस बयान को एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए दिया गया बयान बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे हिंदू समुदाय में डर का माहौल पैदा हो गया। इस बयान के खिलाफ उन्होंने बरेली कोर्ट में याचिका दायर की थी।
क्यों दायर की गई याचिका?
पंकज पाठक के अनुसार, राहुल गांधी का यह बयान मुस्लिम समुदाय को खुश करने और हिंदुओं से उनकी संपत्ति छीनने के उद्देश्य से था, जिससे हिंदू समुदाय आहत हुआ। यही कारण था कि पंकज पाठक ने राहुल के खिलाफ याचिका दायर की।
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वकील ने क्या कहा?
वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल द्विवेदी ने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से दो समुदायों के बीच दरार पैदा होती है और समाज में भय का माहौल बनता है। उनके अनुसार, यह बयान विपक्षी दलों द्वारा राजनैतिक लाभ के लिए समाज के विभिन्न वर्गों को उकसाने की कोशिश का हिस्सा था।
संपत्ति के अधिकार पर विवाद
कानूनी दृष्टिकोण से, अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति एक संवैधानिक अधिकार है। किसी भी वर्ग, समुदाय, जाति या व्यक्ति की संपत्ति को इस आधार पर छीनना गलत है कि किसी विशेष वर्ग के पास अधिक संपत्ति है। यह अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है। अब कोर्ट इस मामले में राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगेगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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