UP : SHO सुबोध सिंह की हत्या मामले में आरोपी योगेश की जमानत रद्द, 7 दिन में करना होगा सरेंडर

कुछ समय पहले बुलंदशहर में हुई हिंसा में पुलिस अफसर सुबोध सिंह की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज की जमानत रद्द कर दी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे सात दिन के अंदर कोर्ट में सरेंडर होने का आदेश दिया है. दरअसल SHO सुबोध कुमार की हत्या का आरोपी योगेश राज इस समय जमानत पर बाहर है. जिस वजह से इंस्पेक्टर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें योगेश को जमानत पर रिहा करने को कहा गया था.

ये था मामला

जानकारी के मुताबिक, बुलंदशहर के स्याना इलाके के चिंगरावटी में 3 दिसंबर 2018 को गोकशी ममाले ने हिंसक रूप ले लिया था. इसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस दौरान सुमित नाम के युवक की भी मौत हुई थी. इस घटना में 34 लोगों के खिलाफ नामदर्ज समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस ने 44 लोगों को जेल भेजा था. अभी प्रशांत नट जिला कारागार में बंद है.

इस मामले में योगेश राज को मुख्य आरोपी बनाया गया था. 9 माह जेल में रहने के बाद योगेश राज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. शहीद हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के विरोध में याचिका दायर की थी.

शहीद हुए इंस्पेक्टर की पत्नी ने दाखिल की थी याचिका

कोर्ट में याचिकाकर्ता रजनी सिंह की ओर से कहा गया कि मामला काफी गंभीर है, जहां गोहत्या के बहाने पुलिस अधिकारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई है. प्रथम दृष्टया यह उन लोगों का मामला है जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं. इस दलील पर अदालत ने कहा कि हमारा विचार भी यही है कि योगेश राज को आज से सात दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाना चाहिए. इस प्रकार उस सीमा तक जमानत देने वाले आदेश पर रोक लगाई जाती है.

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