बंगाल में अब नहीं चलेगी 4 बीवी और 14 बच्चों वाली प्रथा!

पश्चिम बंगाल में क्या अब बदलने वाले हैं शादी, तलाक और संपत्ति के नियम? बड़ा अपडेट सामने आया है! राज्य सरकार आज विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC बिल पेश करने जा रही है।

अगर यह कानून लागू होता है, तो शादी, तलाक, गोद लेना, विरासत और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में धर्म के आधार पर अलग-अलग कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू हो सकते हैं।

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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि जनजातीय समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ‘4 बीवी और 14 बच्चों’ जैसी प्रथा पर रोक लगेगी।

यानी यह बिल सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब सबकी नजर विधानसभा पर है कि यह बिल पास होता है या नहीं।

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