UP: सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता दिखाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई ये सख्त सजा

UP: इटावा की अदालत ने वर्ष 2021 में दर्ज सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। थाना कोतवाली क्षेत्र से जुड़े इस प्रकरण की सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी प्रिंस, निवासी नौरंगाबाद, घटिया अजमत अली, थाना कोतवाली, को कोर्ट उठने तक की सजा और 400 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

साक्ष्यों के आधार पर साबित हुआ अपराध

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष घटना से जुड़े गवाहों और अन्य साक्ष्यों को पेश किया। उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने माना कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं। इसके आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए दंडादेश जारी किया।

Also Read: UP: फतेहपुर पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एसपी के एक्शन से मचा हड़कंप

अदालत ने कानून के प्रति दिखाई सख्ती

अपने फैसले में न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतें न केवल सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन हैं, बल्कि यह कानून के तहत दंडनीय अपराध भी हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की नरमी समाज में गलत संदेश दे सकती है।

जुर्माना जमा करने का दिया गया आदेश

निर्णय सुनाए जाने के बाद आरोपी को कोर्ट उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। साथ ही उस पर लगाए गए 400 रुपये के अर्थदंड को जमा कराने का भी निर्देश दिया गया। अदालत की ओर से तय की गई सजा का पालन मौके पर ही सुनिश्चित कराया गया।

Also Read: लखनऊ: KGMU हॉस्टल मेस में नॉन-वेज पर बैन, राज्यपाल के दौरे के बाद बड़ा फैसला

समयबद्ध न्याय से कानून के प्रति बढ़ता है विश्वास

करीब चार वर्ष तक चले इस मुकदमे के फैसले के साथ मामले का न्यायिक निस्तारण हो गया। न्यायिक अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में समय पर सुनवाई और दोषियों को सजा मिलने से कानून के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत होता है और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन व सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का संदेश जाता है।

(देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं)