गोण्डा : जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मनकापुर पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया.
पुलिस के अनुसार, 12 जून 2026 को सूचना मिली कि जिला बदर घोषित अभियुक्त सुनीश मिश्रा पुत्र दुर्गा प्रसाद मिश्रा निवासी बैरीपुर रामनाथ, थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा अपने घर पर मौजूद है. सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसके घर पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया.
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पूछताछ के दौरान अभियुक्त जनपद गोण्डा की सीमा में मौजूद रहने का कोई वैध कारण नहीं बता सका. ज्ञात हो कि जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत 16 मई 2026 को उसे छह माह के लिए जनपद से बाहर रहने का आदेश दिया गया था. इसके बावजूद वह जनपद की सीमा में निवास करता पाया गया.
पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया.
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक शिवकुमार गिरी, हेड कांस्टेबल सुरेश गुप्ता, कांस्टेबल दुर्गेश चौधरी, रिक्रूट आरक्षी गोविन्द कुमार तथा महिला आरक्षी लक्ष्मी वर्मा शामिल रहीं.
















































