UP: उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवती ने गांव के ही युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती के अनुसार वर्ष 2025 में स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान ग्राम अमिलिहा निवासी युवक से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत शुरू हुई और नजदीकियां बढ़ गईं।
नदी किनारे बुलाकर बनाया संबंध
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 26 अक्टूबर 2025 की रात आरोपी ने उसे फोन कर गांव के पास नदी किनारे मिलने बुलाया। वहां युवक ने उससे शादी करने का वादा किया और कथित रूप से उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि इसके बाद भी आरोपी लगातार शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा।
घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप
शिकायत के मुताबिक 10 दिसंबर 2025 को जब उसके परिवार के सदस्य एक शादी समारोह में गए हुए थे, तब आरोपी देर रात उसके घर पहुंचा। युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का भरोसा देकर एक बार फिर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि उस समय वह नाबालिग थी और आरोपी इस बात से पूरी तरह अवगत था।
गर्भवती होने पर सामने आया मामला
मामले का खुलासा तब हुआ जब 2 जून 2026 को तबीयत बिगड़ने पर युवती को उपचार के लिए जिला अस्पताल शहडोल ले जाया गया। चिकित्सकीय जांच में उसके गर्भवती होने की जानकारी मिली। इसके बाद जब उसने आरोपी को इसकी सूचना दी तो युवक ने कथित रूप से उससे अभद्रता की और शादी करने से इंकार कर दिया।
पुलिस कर रही मामले की जांच
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 64(2)(एम) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(जे)(ii), 6 और 51 के तहत मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रकरण की विस्तृत विवेचना की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।













































