UP: पति पर तेजाब फेंक अपहरण करने वाली पत्नी को 7 साल की सजा, साथी भी दोषी करार

UP: बांदा में पति पर तेजाब डालकर उसकी हत्या की कोशिश करने और अपहरण कर सुनसान स्थान पर छोड़ने के मामले में अदालत ने पत्नी और उसके सहयोगी को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर 24 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के बाद आया है।

2020 में हुई थी सनसनीखेज वारदात

यह मामला 31 अक्टूबर 2020 का है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के हथौड़ा गांव में आरोपी महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर पति पर तेजाब फेंका और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद घायल अवस्था में उसे कार में बैठाकर अपहरण कर लिया गया और चित्रकूट पुलिया के पास सुनसान इलाके में छोड़कर दोनों मौके से फरार हो गए।

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पुलिस जांच में जुटाए गए मजबूत साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की। विवेचना के दौरान घटनास्थल और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, जिसके आधार पर मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ी।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सफलता

अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी और पुलिस की सशक्त विवेचना के चलते अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर कुल 24 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली महत्वपूर्ण सफलता बताया।

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