UP: मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण (MVDA) ने बरसाना क्षेत्र में बिना स्वीकृत मानचित्र के कराए जा रहे निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने दो निर्माणाधीन परिसरों को सील कर दिया। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण कराने वालों में हड़कंप मच गया है।
राधा बाग रोपवे रोड पर चार मंजिला निर्माण पर रोक
राधा बाग रोपवे रोड पर अमित द्वारा करीब 700 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूतल के अलावा प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल का निर्माण कराया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान मौके पर निर्माण का स्वीकृत मानचित्र नहीं मिला। प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने और काम रोकने के निर्देश दिए थे।
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कामा रोड पर भी नियमों की अनदेखी
दूसरा मामला कामा रोड स्थित मोहिनी निकुंज के समीप नहर की पटरी का है। यहां संजू करीब 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में बेसमेंट, भूतल और प्रथम तल का निर्माण करा रहे थे। जांच के दौरान इस निर्माण के लिए भी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं पाया गया। प्राधिकरण ने संबंधित पक्ष को पहले ही नोटिस जारी किया था।
नोटिस के बाद भी निर्माण जारी रहने पर सीलिंग
अधिकारियों के मुताबिक दोनों मामलों में नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माणकर्ताओं ने न तो स्वीकृत मानचित्र या अन्य वैध दस्तावेज पेश किए और न ही निर्माण कार्य बंद किया। आदेशों की अनदेखी जारी रहने पर प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28क(1) के तहत 19 अगस्त 2026 को दोनों परिसरों को सील कर दिया।
धार्मिक-पर्यटन क्षेत्र में नियमों के पालन पर जोर
प्राधिकरण अधिकारियों ने कहा कि बरसाना धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में यहां भवन निर्माण और विकास कार्य निर्धारित नियमों के अनुरूप कराना जरूरी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


















































