UP: मुरादाबाद में आगामी पर्वों और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया ने मुरादाबाद जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 25 अगस्त से 22 अक्टूबर 2026 तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।
प्रशासन की ओर से यह कदम ईद-ए-मिलाद/बारावफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महात्मा गांधी जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती और दशहरा (विजयदशमी) समेत आगामी पर्वों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।जिलाधिकारी ने बताया कि निषेधाज्ञा का मुख्य उद्देश्य जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, पर्वों और आयोजनों के दौरान संभावित तनाव को रोकना तथा जन एवं जनसंपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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प्रशासन ने आमजन से आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही अफवाहों, भड़काऊ सामग्री तथा साम्प्रदायिक या जातिगत तनाव पैदा करने वाली गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।जिलाधिकारी ने लोगों से प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और आगामी पर्वों व प्रतियोगी परीक्षाओं को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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