प्रतापगढ़ कोर्ट ने एसपी और सीओ के खिलाफ डीजीपी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में दोनों अफसरों के खिलाफ सख्त लहजे में बात की गई है। दरअसल, अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने 17 नवम्बर 2022 को सीओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश एडीजी मिर्जापुर को दिया है। वहीं एसपी भदोही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है। एसपी की लापरवाह रवैए से कोर्ट बेहद नाराज है। जिस वजह से आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया ये
प्रतापगढ़ जिले की कोर्ट ने डीजीपी को भेजे पत्र में लिखा है कि न्यायालय के आदेशों के प्रति असम्मान, उपेक्षा, लापरवाही एसपी भदोही द्वारा बरती गई। एसपी जैसे जिम्मेदार पद पर बने रहने योग्य नहीं प्रतीत होते हैं। एसपी के ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 के जज सीताराम ने एडीजी मिर्जापुर को सीओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
कई पेशी के बाद भी सीओ भदोही भुनेश्वर पांडे कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है और गिरफ्तार कर 17 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिया है।
इस मामले में होनी है कार्रवाई
गौरतलब है कि, 23 मार्च 2004 को तत्कालीन सांगीपुर एसओ रहे भुनेश्वर पाण्डेय ने चेकिंग के दौरान 11 जिंदा बम के साथ अभियुक्त आत्मराम को गिरफ्तार किया था। राज्य बनाम आत्मराम मुकदमे में कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने लिए सीओ के द्वारा कोर्ट नहीं आने पर कोर्ट ने ये कार्रवाई की है। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी देवेंद्र गुप्ता ने बताया कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के एक मुकदमे में सीओ भदोही द्वारा कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया।।ऑन कोर्ट उनको बुलाया गया। भदोही के एसपी को भी बताया गया। इसके बावजूद सीओ पेशी पर नहीं आए। जिसके बाद अब जाकर कोर्ट ने सीओ भदोही को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिया है। और इसी की वजह से एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
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