गोधरा ट्रेन अग्निकांड: SIT कोर्ट ने 2 आरोपियों को ठहराया दोषी, 3 हुए बरी

 

वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस को जलाने के मामले में अहमदाबाद की विशेष एसआईटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है, जबकि 3 लोगों को बरी करने का निर्णय दिया है।

 

दोनों दोषियों को सजा का ऐलान बाद में किया जाएगा।

 

बता दें कि एसआईटी की विशेष अदालत ने 1 मार्च, 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 63 को बरी कर दिया था. इनमें 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 20 को उम्रकैद की सजा हुई थी। बाद में गुजरात हाईकोर्ट में कई अपील दायर कर दोषसिद्ध को चुनौती दी गई, जबकि राज्य सरकार ने 63 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती दी।

 

 

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27 फरवरी, 2002 की सुबह 7 बजकर 43 मिनट पर यूपी के अयोध्या से कारसेवकों को लेकर लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से कुछ ही आगे बढ़ी थी जब ट्रेन की एस-6 बोगी आग की लपटों से घिर गई। इस हादसे में 59 कारसेवकों की जलकर मौत हो गई थी, मरने वालों में 23 पुरुष, 15 महिलाएं और 20 बच्चे शामिल थे।

 

इस घटना के बाद पूरा गुजरात हिंसा और दंगों की आग में घिर गया था. हिंसा में 1 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे, यह पूरा मामला 2008 में एसआईटी के हवाले कर दिया गया था।