सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ NBW जारी, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट का बड़ा आदेश

गोरखपुर। गोरखपुर की अदालत ने सुल्तानपुर से सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। यह वारंट पिपराइच थाने में दर्ज एक मामले से जुड़ा है, जिसमें 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले में सांसद रामभुआल निषाद को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किए थे, लेकिन उनके पेश न होने पर कोर्ट ने NBW जारी करने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मामला क्या है?

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पिपराइच थाना क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप रामभुआल निषाद पर लगा था। शिकायत के आधार पर पिपराइच पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लंबे समय से यह मामला अदालत में चल रहा था।

कोर्ट ने कई बार सांसद को समन भेजा, लेकिन जब वे पेश नहीं हुए तो अंततः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

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सांसद रामभुआल निषाद

रामभुआल निषाद सपा के टिकट पर सुल्तानपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। वे निषाद समुदाय के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। उनके खिलाफ NBW जारी होने की खबर से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

अब देखना होगा कि सांसद इस वारंट के खिलाफ क्या कानूनी कदम उठाते हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में आरोपी उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत या स्टे की याचिका दायर कर सकते हैं।

पुलिस को मिले निर्देश

कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि NBW का तत्काल अनुपालन किया जाए और सांसद को कोर्ट में पेश किया जाए। पिपराइच पुलिस अब इस वारंट को अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

यह मामला 2019 का होने के बावजूद अब 2026 में गर्माया है, जब लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बन चुकी है और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

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