RBI ने बैंकों को दिया निर्देश, कहा- 2000 रुपए के नोट बदलने वाले ग्राहकों के लिए हो खास इंतजाम

केंद्रीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट (2000 Rupees Notes) को बंद कर दिया है। आरबीआई (RBI) के मुताबिक, आप 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट बैंक में जमा या फिर बदल सकेंगे। इस प्रोसेस में सीनियर सिटिजन, दिव्यांग व्यक्ति को परेशानी न हो, इसके लिए बैंक खास इंतजाम करेंगे। आरबीआई ने FAQs मे बताया है कि बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे 2000 रुपए के नोटों को बदलने/जमा करने के इच्छुक सीनियर सिटिजन, दिव्यांग आदि की असुविधा को कम करने के लिए अलग से इंतजाम करें।

बैंक के मना करने पर करें ये काम

अगर बैंक 2000 रुपए के नोट बदलने या फिर जमा करने से इंकार कर दे तो ऐसी स्थिति से निपटने के बारे में भी आरबीआई ने बताया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, सेवा में कमी के मामले में शिकायत निवारण के लिए, शिकायतकर्ता/पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क कर सकते हैं।

Also Read: RBI का बड़ा फैसला: 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से बाहर होंगे, जानिए आपके पास पड़े नोट का क्या होगा

वहीं, अगर बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या फिर शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आरबीआई के cms.rbi.org.in पर विजिट कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

एक बार में बदल सकेंगे 10 नोट

आरबीआई ने बैंकों से 2000 रुपए का नोट देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा है। हालांकि, आरबीआई ने यह साफ नहीं किया है कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितने मूल्य के 20000 रुपए के नोट बैंकों में जमा कर सकता है, लेकिन एक बार में अधिकतम 10 नोट ही बदले जाने की बात की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, 2000 रुपए के करीब 89 प्रतिशत नोट मार्च, 2017 से पहले ही जारी किए गए थे और उनका चार-पांच साल का अनुमानित जीवनकाल खत्म होने वाला है।

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )