कृषि कानूनों पर बड़ा खुलासा: रद्द किए गए कृषि कानून से 73 में से 61 किसान संगठन थे खुश, SC में पेश कमिटी की रिपोर्ट में दावा

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पैनल ने एक बड़ा दावा किया है. पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 86% किसान संगठन सरकार के कृषि कानून से खुश थे, 73 में से 61 किसान संगठन सरकार के फैसले के साथ थे. ये किसान संगठन करीब 3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. 2015-16 कृषि जनगणना के मुताबिक देश में कुल 14.5 करोड़ किसान हैं.

शीर्ष अदालत को 19 मार्च 2021 को सौंपी गई रिपोर्ट को सोमवार को सार्वजनिक किया गया. समिति के सदस्यों में से एक अनिल घनवट ने राष्ट्रीय राजधानी में संवाददाता सम्मेलन में रिपोर्ट के निष्कर्ष जारी किए. स्वतंत्र भारत पार्टी के अध्यक्ष घनवट ने कहा, ‘19 मार्च 2021 को हमने उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी. हमने शीर्ष अदालत को तीन बार पत्र लिखकर रिपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया. लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला.’ उन्होंने कहा, ‘मैं आज यह रिपोर्ट जारी कर रहा हूं. तीनों कानूनों को निरस्त कर दिया गया है. इसलिए अब इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है.’ घनवट के अनुसार, रिपोर्ट से भविष्य में कृषि क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी.

घनवट ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ‘इन कानूनों को निरस्त करना या लंबे समय तक निलंबन उन खामोश बहुमत के खिलाफ अनुचित होगा जो कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं.’ उन्होंने कहा कि समिति के समक्ष 73 किसान संगठनों ने अपनी बात रखी जिनमें से 3.3 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले 61 संगठनों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया. घनवट ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले आंदोलन करने वाले 40 संगठनों ने बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अपनी राय प्रस्तुत नहीं की.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानूनों की जमीनी सच्चाई जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी में कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवत और प्रमोद कुमार जोशी को शामिल किया था. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने मार्च 2021 में अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी. रिपोर्ट में सरकार को कृषि कानून से जुड़े सुझाव भी दिए गए हैं.

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