देश की अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा ‘सिमी’, गृह मंत्रालय ने घोषित किया ‘गैरकानूनी संगठन’

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर पांच साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद यह आदेश बृहस्पतिवार से प्रभावी हो गया है। पिछली बार यूपीए सरकार ने 1 फरवरी 2014 को सिमी को पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया था।


सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा कर रहा सिमी

अधिसूचना के अनुसार गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप धारा (1) और (3 ) के तहत केंद्र सरकार सिमी को एक ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित करती है। यह प्रतिबंध पांच साल तक के लिए प्रभावी रहेगा। सिमी पर सरकार की तरफ से लगे इस प्रतिबंध की ट्रिब्यूनल की तरफ से पुष्टि की जाएगी।


Also Read: लखनऊ: आजम खान के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज


सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय के पास ऐसे 58 केसों की सूची है, जिनमें सिमी के सदस्य कथित रूप से शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि संगठन सांप्रदायिक विद्वेष पैदा कर लोगों की सोच को विकृत कर रहा है। यह ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो देश की एकता और सुरक्षा के खिलाफ है।


Also Read: कांग्रेस को लेकर बसपा गर्म तो सपा नर्म, जानें क्या है अखिलेश की योजना


मंत्रालय का कहना है कि संगठन सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करके, देश की अखंडता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को अंजाम देकर लोगों के दिमाग को दूषित कर रहा है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का यह भी मानना है कि सिमी की गतिविधियों को देखते हुए इसे तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी है।


Also Read: सीएम योगी ने दिया सख्त निर्देश, बोले- अफसर तय करें किसके साथ संवेदना बरती जाए और किसके साथ सख्ती


बता दें कि सिमी के सदस्य साल 2017 में किया गया विस्फोट, साल 2014 में बंगलूरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में विस्फोट और साल 2014 में भोपाल जेलब्रेक कांड में शामिल रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल की पुलिस ने सिमी नेता सफदर नागौरी, अबू फैसल के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मालूम हो कि सिमी की स्थापना 25 अप्रैल 1977 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई थी।


देश और दुनिया की खबरों के लिए हमेंफेसबुकपर ज्वॉइन करेंआप हमेंट्विटरपर भी फॉलो कर सकते हैं. )