अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में ISIS से जुड़े खतरनाक **बायोटेररिज्म** (जैविक आतंक) साजिश मामले में तीन आरोपियों पर कोर्ट ने औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं।
आरोपी
– डॉ. सैयद अहमद मोहिउद्दीन (हैदराबाद)
– आजाद (उत्तर प्रदेश)
– सुहेल (उत्तर प्रदेश)
तीनों पर UAPA (Unlawful Activities Prevention Act), BNS और Arms Act की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।
मामले की गंभीरता
NIA की जांच में पता चला था कि यह गिरोह ISIS की विचारधारा से प्रेरित था और देश में बड़े पैमाने पर जैविक हथियारों (बायोलॉजिकल वीपन) के जरिए आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। इस साजिश को लेकर NIA और गुजरात ATS ने पिछले साल छापेमारी कर इन तीनों को गिरफ्तार किया था।
जांच एजेंसियों का दावा
NIA के अनुसार, आरोपी न सिर्फ ISIS से संपर्क में थे, बल्कि हथियार जुटाने और संदिग्ध जैविक सामग्री इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रहे थे। डॉ. सैयद अहमद मोहिउद्दीन की मेडिकल बैकग्राउंड को देखते हुए इस मामले को और गंभीर माना जा रहा है।
कोर्ट ने सबूतों और NIA की चार्जशीट को पर्याप्त मानते हुए तीनों आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अब मामले की नियमित सुनवाई और गवाही शुरू होगी। यह मामला देश में ISIS से प्रेरित बायोटेररिज्म की बढ़ती धमकी को उजागर करता है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं।














































