फर्रुखाबाद: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) ने बस अड्डों पर चल रही अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए फर्रुखाबाद, बेवर और फिरोजाबाद बस अड्डों की 15 दुकानों के ठेके निरस्त कर दिए हैं। जांच में नियमों के उल्लंघन और प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री की पुष्टि होने के बाद संबंधित ठेकेदार संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। साथ ही संस्था की 3.85 लाख रुपये से अधिक की प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली गई है।
शिकायतों के बाद हुई जांच, आरोप साबित
रोडवेज अधिकारियों को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बस अड्डों की दुकानों पर प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला बेचा जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित सीमा से बाहर अतिरिक्त दुकानों का संचालन कर अवैध कब्जा करने के भी आरोप लगे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक के निर्देश पर जांच कराई गई, जिसमें सभी आरोप सही पाए गए। इसके बाद 30 मई को ठेके निरस्त करने और संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश जारी किया गया।
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फर्रुखाबाद बस अड्डे पर मिलीं अतिरिक्त दुकानें
जांच के दौरान फर्रुखाबाद बस अड्डे पर नियमों की खुली अनदेखी सामने आई। रिकॉर्ड के अनुसार यहां केवल आठ दुकानों के संचालन की अनुमति थी, लेकिन मौके पर 11 दुकानें संचालित होती मिलीं। यानी तीन दुकानें बिना किसी वैध अनुमति के चल रही थीं। अधिकारियों का मानना है कि इससे निगम को आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ नियमों का भी उल्लंघन हो रहा था।
एआरएम को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश
कार्रवाई के तहत फर्रुखाबाद, बेवर और फिरोजाबाद के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों (एआरएम) को सभी विवादित दुकानों को तत्काल बंद कराने और परिसर को कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित पक्ष समय पर दुकानें खाली नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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अवैध कारोबारियों में मचा हड़कंप
फर्रुखाबाद बस अड्डा प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि निरस्त किए गए ठेकों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और जल्द ही अवैध रूप से संचालित सभी दुकानों को हटाया जाएगा। रोडवेज प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद बस अड्डों पर नियमों को ताक पर रखकर कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।













































