हाथरस में 12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से होगा मामलों का निस्तारण

हाथरस: अगर आपका कोई मुकदमा अदालत में लंबित है और आप उसे आपसी सुलह-समझौते के जरिए जल्द खत्म कराना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। दीवानी न्यायालय हाथरस में शनिवार, 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों का आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय कुमार ने सभी संबंधित विभागों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित मुकदमों से प्रभावित लोगों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की गई है।सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनु चौधरी के अनुसार, लोक अदालत में बैंक संबंधी मामले, चेक बाउंस यानी धारा 138 के मामले, वसूली वाद और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

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इसके अलावा सुलह योग्य आपराधिक वाद, सिविल मामले, भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, पारिवारिक विवाद, स्टाम्प, उपभोक्ता, राजस्व और चकबंदी से जुड़े मामले भी निपटाए जाएंगे।नगर पालिका टैक्स, बिजली अधिनियम के सुलह योग्य मामले, श्रम विवाद, किरायेदारी, बीमा, उत्तराधिकार, सेवा एवं वेतन, सेवानिवृत्ति परिलाभ और वन अधिनियम से जुड़े मामलों को भी लोक अदालत में निस्तारण के लिए शामिल किया गया है।

इसके साथ ही पुलिस अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, आबकारी अधिनियम और गैम्बलिंग एक्ट से संबंधित चालान, नगर पालिका के चालान, दाखिल-खारिज, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, जलकर एवं गृहकर, आपदा राहत, राशन कार्ड तथा आय और जाति प्रमाण पत्र से जुड़े प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का सरल और आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण कराएं।

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