मथुरा: कोर्ट ने स्वीकारी शाही ईदगाह को सील करने की याचिका, अब 1 जुलाई होगी सुनवाई

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच अब मथुरा (Mathura) में श्रीकृष्ण जन्मस्थली के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Eidgah Mosque) को सील करने की याचिका सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। मथुरा में कुल 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर सिविल कोर्ट में पहले से एक मामले की सुनवाई चल रही है। इस जमीन में से 11 एकड़ भूमि मंदिर के पास और बाकी की ईदगाह के पास है।

दरअसल, मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने प्रार्थना पत्र लगाया था, जिसमें उन्होंने शाही ईदगाह को सील कर वहां सुरक्षा बढ़ाई जाने, वहां आने-जाने पर रोक और सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की मांग की है। महेंद्र प्रताप सिंह ने अपने इस प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद, वाराणसी में जिस प्रकार से हिन्दू शिवलिंग के अवशेष मिले हैं उससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि प्रतिवादीगण वहां इसी कारण शुरू से विरोध करते हैं।

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उन्होंने कहा कि यह स्थिति श्रीकृष्ण जन्मभूमि संपत्ति की है, जो असली गर्भगृह है, वहां पर सभी हिन्दू धार्मिक अवेशष कमल शेषनाग, ऊं, स्वास्तिक आदि हिन्दू धार्मिक चिह्न व अवशेष हैं। इसमें से कुछ को मिटा दिया गया है और कुछ को प्रतिवादीगण मिटाने के प्रयास में हैं। इस स्थिति में अगर हिन्दू अवेशेषों को मिटा दिया गया तो कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी बदल जाएगा और वाद का उद्देश्य समाप्त जाएगा।

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महेंद्र सिंह ने कहा कि माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि वहां सभी का आना-जाना प्रतिबंधित कर उस परिसर की उचित सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जाएं या परिसर को सील कर दिया जाए। बता दें कि मथुरा में शाही ईदगाह और श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और इस मामले पर वहां सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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