उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के भगोड़े बेटे की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क की जाएगी। दरअसल, राजधानी लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीष श्रीवास्तव ने अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। साथ ही अब्बास अंसारी को 17 नवंबर तक कोर्ट में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है।
कोर्ट ने दिए आदेश
जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ समय में महानगर पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि अब्बास अंसारी के सर्च में कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद कोर्ट ने अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित किया था।
एमपी एमएलए कोर्ट के जज अम्बरीष श्रीवास्तव ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत लखनऊ की महानगर पुलिस की अर्जी का संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है। महानगर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसकी बहस सहायक अभियोजन अधिकारी सोनू सिंह राठौर ने की, जिसमें अब अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए। जज अंबरीष श्रीवास्तव ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है।
बता दें कि 11 अगस्त को मऊ से विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने कुर्की की कार्यवाही से पहले नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इससे पहले अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। इसी क्रम में अब महानगर थाना पुलिस की याचिका पर बहस की सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
ये है पूरा मामला
दरअसल, पूरा मामला शास्त्र लइसेंस से जुड़ा है। 12 अक्टूबर 2019 को लखनऊ के महानगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था। इसके बाद अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया। पुलिस का आरोप है कि अब्बास ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर दिल्ली वाले पते के शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे खरीद लिये। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी व अनुमति के धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया लिया। इसी मामले में कोर्ट ने अब्बास को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।
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