आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, क्वालिटी बार कब्जा मामले में मिली जमानत

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इस निर्णय के बाद अब आजम खान को तमाम मामलों में जमानत मिल चुकी है और उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। उनके बाहर आने से रामपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है।

निचली अदालत से इनकार, हाईकोर्ट से मंजूरी

इससे पहले आजम खान ने रामपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन 17 मई 2025 को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। उनकी ओर से वकील इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने कोर्ट में जोरदार बहस की, जबकि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी गई।

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क्या है क्वालिटी बार कब्जा मामला?

क्वालिटी बार प्रकरण की शुरुआत 21 नवंबर 2019 को हुई थी, जब गगन अरोड़ा नामक बार मालिक ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी पर बने हाईवे के पास स्थित उनके क्वालिटी बार पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस जांच में मोहम्मद आजम खान के अलावा उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा, बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान और तत्कालीन नगर पालिका चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी को भी आरोपी बनाया गया था।

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