मथुरा पुलिस ने लूट, छिनैती और अवैध हथियारों के जरिए दहशत फैलाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कोसीकलां पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत दो आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह जिले के अलावा आसपास के जनपदों और दूसरे राज्यों में भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।
सफेद नकाब पहनकर करते थे लूट और छिनैती
पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से वारदात करते थे। बदमाश पहचान छिपाने के लिए सफेद नकाब पहनकर लूट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देते थे। विरोध करने या बाधा पहुंचाने पर वे अवैध हथियार दिखाकर लोगों को धमकाते थे। पुलिस के अनुसार गिरोह पर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के इरादे से फायरिंग करने जैसे गंभीर आरोप भी हैं।
गैंग लीडर समेत दो बदमाश चिन्हित
प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत दो आरोपियों को चिन्हित किया गया है। इनमें दुष्यंत पुत्र रतनलाल (45) को गिरोह का सरगना बताया गया है, जबकि सौरभ उर्फ सुरेंद्र पुत्र महेश कुमार (22) गिरोह का सदस्य है। दोनों आरोपी हरियाणा के पलवल जिले के होडल थाना क्षेत्र स्थित गढ़िया मोहल्ला के निवासी हैं।
धारा 2/3 के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोसीकलां में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2026 में कोसीकलां थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आयुध अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में पहले से मुकदमे दर्ज हैं।
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अवैध संपत्ति की जांच, कुर्की की तैयारी
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद पुलिस अब आरोपियों की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति का पता लगाने में जुटी है। पुलिस द्वारा उनकी चल-अचल संपत्तियों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई किए जाने की तैयारी है।
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