श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह (Shahi Masjid Idgah को लेकर चल रहे मामले में बुधवार को नया मोड़ आ गया। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर कर शाही मस्जिद ईदगाह में नमाज अदा करने (Offering Namaz) पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में पूर्व में सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की अदालत में वाद दायर किया है। इसमें श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी जमीन ठाकुर केशवदेव महाराज को सौंपने की मांग की गई है।
इस पर सुनवाई पांच जनवरी को होनी है। बुधवार को महेंद्र प्रताप ने एक प्रार्थना पत्र अदालत में दाखिल किया और कहा कि ईदगाह में केवल ईद की नमाज पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन यहां पांचों वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है। इस पर रोक लगाई जाए।
उन्होंने कहा कि विवादित भूमि पर नमाज न अदा करने की मान्यता भी है। जान-बूझकर सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अदालत से शाही मस्जिद ईदगाह में नमाज अदा करने पर रोक लगाने और बाकी मस्जिदों के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने पर भी रोक लगाने की मांग की।
महेंद्र प्रताप ने बताया कि अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। महेंद्र प्रताप ने पूर्व में डीएम को भी प्रार्थना पत्र देकर नमाज अदा करने पर रोक लगाने की मांग की थी।