कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट मामले (Codeine Cough Syrup Case) में आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि, अनूप त्रिवेदी (Additional Advocate General) की सशक्त पैरवी के बाद हाईकोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल केस में सरगना बताए जा रहे शुभम जायसवाल (Shubham Jaiswal) समेत सभी आरोपियों की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आरोपियों को मिली अंतरिम राहत भी समाप्त हो गई है।
तीन दिन की बहस के बाद खारिज हुई याचिका
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने तीन दिनों तक चली लगातार सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अंततः याचिका खारिज होने के साथ ही पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।
करोड़ों रुपये की अवैध तस्करी का आरोप
यह मामला करोड़ों रुपये की अवैध कोडीन आधारित कफ सिरप की तस्करी से जुड़ा है। जांच में सामने आया है कि शुभम जायसवाल अपनी फर्म शैली ट्रेडर्स के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की दवा कंपनियों से भारी मात्रा में कफ सिरप मंगवाता था। यह सिरप गाजियाबाद के गोदामों में स्टॉक किया जाता और बाद में फर्जी ई-वे बिल व दस्तावेजों के सहारे देश के कई हिस्सों में भेजा जाता था।
देश-विदेश तक फैला तस्करी नेटवर्क
पुलिस के अनुसार यह नशीला कफ सिरप वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और आगरा जैसे शहरों से होते हुए बंगाल, बिहार, झारखंड के साथ-साथ नेपाल और बांग्लादेश तक तस्करी किया जाता था। शुभम जायसवाल फिलहाल फरार है और उसके दुबई में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि उसके पिता भोला प्रसाद जायसवाल पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
अनूप त्रिवेदी ने रखा पक्ष
अनूप त्रिवेदी (Additional Advocate General) ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ वाराणसी में ही 2.23 करोड़ से अधिक बोतलें बरामद की गई हैं, जो इस अवैध कारोबार के विशाल पैमाने को दर्शाता है। कोर्ट ने भी माना कि इतनी बड़ी मात्रा में कोडीन का इस्तेमाल इलाज के लिए नहीं, बल्कि नशीले पदार्थ के रूप में किया जा रहा था। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के साथ अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं, वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जांच शुरू कर शुभम जायसवाल को समन जारी किया है।
















































