बरेली: उत्तर प्रदेश (UP) के बरेली (Bareilly) जिले के भोजीपुरा (Bhojipura) क्षेत्र में प्रशासन ने एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahbad High Court) के आदेश पर ग्राम समाज की करीब 300 वर्ग गज जमीन पर बनी अवैध मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। नोटिस जारी होने के बावजूद अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की। मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती रही, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो।
घटना का पूरा विवरण
भोजीपुरा के ग्राम समाज की जमीन पर कई वर्षों से अतिक्रमण चल रहा था। इस जमीन पर एक मस्जिद और कुछ अन्य निर्माण अवैध रूप से खड़े थे। मामले में स्थानीय निवासियों और ग्राम समाज की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे।कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को कई बार नोटिस जारी किया। नोटिस में स्पष्ट कहा गया कि यदि अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया तो प्रशासन बुलडोजर से कार्रवाई करेगा। लेकिन नोटिस की अवहेलना की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आज (शनिवार) सुबह कार्रवाई शुरू की।
2-3 घंटे में पूरा निर्माण धराशायी
सुबह करीब 8 बजे बुलडोजर पहुंचा और मस्जिद की संरचना को ध्वस्त करना शुरू किया। करीब 2-3 घंटे में पूरा निर्माण धराशायी कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान कोई विरोध या तनाव की स्थिति नहीं बनी, क्योंकि भारी पुलिस बल और पीएसी पहले से ही तैनात थी।
प्रशासन का बयान
बरेली के जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त बयान में कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। ग्राम समाज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में भी ऐसे किसी भी अवैध निर्माण पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया
स्थानीय निवासियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखी गई। लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके निर्माण करना गलत था।












































