यूपी में ई-रजिस्ट्री को लेकर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, महानिरीक्षक निबंधन ने वापस लिया अपना ही आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक यू-टर्न देखने को मिला है। महानिरीक्षक निबंधन (IG Registration) नेहा शर्मा ने ई-पंजीकरण (Online Registration) से संबंधित अपना ही पूर्व जारी परिपत्र वापस ले लिया है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सूचित कर दिया गया है।

क्या था पूरा मामला?

विभाग द्वारा 4 जून 2026 को जारी पत्र संख्या-2523/ई-पंजीकरण के तहत ‘उत्तर प्रदेश ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2024’ के नियम-5 के अंतर्गत कुछ चिन्हित संस्थाओं द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के ई-रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई थी।

यह आदेश जारी होने के बाद विभागीय स्तर पर काफी चर्चा में रहा था।

अचानक लिया गया फैसला

महानिरीक्षक निबंधन ने 29 जून 2026 को एक नया आदेश जारी करते हुए 4 जून वाला परिपत्र तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि “सम्यक विचारोपरान्त” (गहन समीक्षा के बाद) यह निर्णय लिया गया है।

इसके साथ ही प्रदेश के सभी सहायक महानिरीक्षक, जिलाधिकारियों और उप-निबंधकों को इसकी सूचना आधिकारिक पत्र के माध्यम से दे दी गई है।

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विभाग का आधिकारिक बयान

विभाग ने कहा है कि ई-रजिस्ट्रेशन से संबंधित नीति पर पुनर्विचार किया गया है। अब संबंधित संस्थाओं और दस्तावेजों के पंजीकरण पर पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी, जब तक कि नई दिशा-निर्देश जारी नहीं हो जाते।

रजिस्ट्री दफ्तरों में हलचल

इस अचानक हुए बदलाव से रजिस्ट्री कार्यालयों, वकीलों और दस्तावेज लेखकों में चर्चा तेज हो गई है। कई लोगों ने इसे विभाग की आंतरिक समीक्षा और व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय बताया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ई-रजिस्ट्री जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में बिना पूरी तैयारी के बदलाव लाने से कई तरह की दिक्कतें आ सकती थीं, इसलिए विभाग ने सतर्कता बरतते हुए यह कदम उठाया।

महानिरीक्षक निबंधन नेहा शर्मा के इस फैसले से अब स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में ई-रजिस्ट्री को लेकर नई रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

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