अमेठी में निर्दलीय प्रत्याशी ने खोली राहुल गांधी उर्फ राउल विंसी की पोल, M.Phil की डिग्री पर उठाए सवाल

बीते दिनों अमेठी से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नामांकन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स को लेकर सवाल उठाए। लेकिन अब राहुल गांधी ने नामांकन के दौरान जो डॉक्यूमेंट जमा कराएं हैं, उनपर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुरी तरह फंस गए हैं। वहीं, बीजेपी भी इस मामले में राहुल गांधी पर तीखा हमला कर रही है।


राहुल गांधी के सर्टिफिकेट पर उठ रहे सवाल

दरअसल, राहुल गांधी ने अमेठी में दाखिल किए नामांकन में अपनी उच्च शिक्षा M.Phil बताई है। उन्होंने M.Phil की डिग्री ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली है लेकिन उनके सर्टिफिकेट में उनका नाम Raul Vinci लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस सर्टिफिकेट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार की नजर पड़ी तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की।


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इस शिकायत में ध्रुव लाल ने पूछा कि राहुल गांधी अपना नाम राहुल गांधी लिखते हैं तो उनकी M.Phil की डिग्री और विदेशों में प्राप्त अन्य डिग्रियों पर अपना नाम Raul Vinci क्यों लिखा है, क्या राहुल गांधी और Raul Vinci एक ही आदमी हैं या राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्या Rahul Gandhi और Raul Vinci एक ही आदमी हैं, अगर एक ही आदमी है तो राहुल गांधी अपना नाम Raul Vinci क्यों नहीं लिखते।


लंदन में खुद को बताया ब्रिटिश नागरिक

वहीं, राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार को इस मामले के निस्तारण के लिए छह महीने का समय दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट में दायर याचिका में राहुल गांधी पर आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी एक कंपनी का लंदन में जो रिटर्न दाखिल किया है, उसमें राहुल ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है।


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याचिका में कहा गया है कि यह कानून की मंशा के खिलाफ है। याची डॉक्टर रजनीश सिंह का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा खुद को ब्रिटिश नागरिक बताना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा-9 के खिलाफ है।


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याचिका में कहा गया है कि यह कानून की मंशा के खिलाफ है। याची डॉक्टर रजनीश सिंह का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा खुद को ब्रिटिश नागरिक बताना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा-9 के खिलाफ है।


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