बांदा में 2019 के हत्याकांड का फैसला, दोषी पुष्पेंद्र को आजीवन कारावास, 10 हजार का जुर्माना भी लगा

बांदा: वर्ष 2019 में काशीराम कॉलोनी में हुई हत्या के मामले में बांदा न्यायालय ने दोषी पुष्पेन्द्र उर्फ चीपू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के मुताबिक, 23 अप्रैल 2019 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक चोटों के कारण मौत होने की पुष्टि हुई थी। मामले में उपनिरीक्षक नरेश चन्द्र निगम की तहरीर पर 18 मई 2019 को मुकदमा दर्ज किया गया था।

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विवेचना के दौरान तत्कालीन निरीक्षक बलजीत सिंह ने आरोपी पुष्पेन्द्र उर्फ चीपू को 26 मई 2019 को गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी ने पैरवी की। पुलिस के अनुसार कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक और पैरोकार आरक्षी सुजीत कुमार के प्रयासों से भी मामले में प्रभावी पैरवी हुई।

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