उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद (Uzma Rashid) के खिलाफ नगर कोतवाली थाने में कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने के मामले में हुई है। आरोप है कि नगर पालिका के दस्तावेज में कूट रचनाकर अनियमित व अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति उजमा राशिद के नाम पर दर्ज की गई है।
वहीं, इस मामले में उजमा राशिद के अनुसार, धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है। यह किराएदारी से जुड़ा प्रकरण है। मेरे पिता की मौत के कुछ दिनों बाद संपत्ति सील कर दी गई थी। उसका हर महीने किराया जाता है। बता दें कि संरक्षक शत्रु संपत्ति केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर जून 2023 में नगर पालिका अध्यक्ष के रकाबगंज वाले आवास को सील किया गया था।
इससे पहले प्रशासन ने उजमा राशिद को संपत्ति खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। इसी बीच उजमा राशिद के पिता और पूर्व पालिकाध्यक्ष कमरुद्दीन की तबियत खराब हो गई। ऐसे में उजमा राशिद ने आवास खाली करने के लिए समय मांगा था।
मामला शहर के रकाबगंज में स्थित दुकान संख्या 15 और 16 से संबंधित है। यह शत्रु सम्पत्ति है। 1967 में देश भर की शत्रु सम्पत्तियां संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय के नाम हस्तांतरित कर दी गई थी। वर्ष 2020 में गोण्डा के रकाबगंज स्थित इस शत्रु सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किए जाने का प्रकरण सामने आया। संरक्षक शत्रु सम्पत्ति के स्तर पर जांच कराई गई।
इस जांच में शत्रु सम्पत्तियों पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए जाने का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि उजमा राशिद को वर्ष 2001-02 से इस सम्पत्ति का किरायेदार दिखाया गया है। इस सम्पत्ति का हस्तांतरण भी किया गया। जांच में स्पद्धि हुआ है कि पालिका गोण्डा के शत्रु सम्पत्ति संबंधी दस्तावेजों से छेड़छाड़ की गई। कूट रचना कर अनियमित व अवैध तरीके से उजमा राशिद का नाम इन दस्तावेजों में अंकित किया गया।
संरक्षक शत्रु सम्पत्ति गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया। उनके निर्देश पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। एसडीएम सदर अवनीश त्रिपाठी ने बताया कि आलाअफसरों के निर्देश पर शत्रु संपत्ति प्रकरण में रकाबगंज नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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