अब अखबार में खाना परोसा तो खैर नहीं! मुंबई की घटना के बाद FSSAI सख्त, छोटे ठेलों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक लागू होंगे नियम

भारत में समोसा, वड़ा पाव, पकौड़े और अन्य खाद्य पदार्थों की पैकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर में खाने की चीजों को अखबार में लपेटने या परोसने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माने के साथ जेल की सजा का प्रावधान भी शामिल है।

मुंबई की घटना के बाद बढ़ी सख्ती

इस निर्णय के पीछे मुंबई में सामने आया एक मामला प्रमुख वजह बना। हाल ही में एक वड़ा पाव विक्रेता ग्राहकों को अखबार में खाद्य सामग्री पैक करके देता मिला था। शिकायत के बाद FSSAI की पश्चिमी क्षेत्रीय टीम और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने संयुक्त अभियान चलाया। इसी घटना के बाद देशभर के राज्यों को नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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छोटे ठेलों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक लागू होंगे नियम

नए आदेश के तहत यह प्रतिबंध केवल सड़क किनारे ठेला लगाने वालों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन, कैटरिंग सेवाएं और फेरीवालों सहित सभी खाद्य कारोबारियों को इसका पालन करना होगा। अखबार का इस्तेमाल न तो खाने की पैकिंग के लिए किया जा सकेगा और न ही तली हुई चीजों का अतिरिक्त तेल सोखने या भोजन को ढकने के लिए।

सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है अखबार

विशेषज्ञों का कहना है कि समाचार पत्रों की छपाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही में कई प्रकार के रसायन और भारी धातुएं मौजूद हो सकती हैं। गर्म खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर ये तत्व भोजन में मिलकर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। इसके अलावा अखबार कई हाथों और विभिन्न स्थानों से गुजरता है, जिससे उसमें बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीव मौजूद होने की आशंका रहती है।

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फूड-ग्रेड पैकेजिंग के इस्तेमाल पर जोर

एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि अब खाद्य पदार्थों की पैकिंग और परोसने के लिए केवल फूड-ग्रेड सामग्री का ही उपयोग किया जाना चाहिए। सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कहीं भी खाने के साथ अखबार का इस्तेमाल न हो और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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